Dainik Darpan 24 News

जमीन की खरीद बिक्री में दलालों की कट रही है चांदी,सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

 

रिपोर्ट: निशान चटर्जी

बहादुरगंज/किशनगंज:- हादुरगंज में भूमि खरीद बिक्री करने वालों की कमी नहीं है।जमीन के कारोबार में सैकड़ों लोग कमाई तो कर रहे हैं पर सरकार को टैक्स कोई नही दे रहा है।जिससे कि राजस्व की भारी क्षति हो रही है।

बताते चलें कि बिहार सरकार के नियमानुसार बिना पंजीकरण कराये कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर,रियल स्टेट या प्रमोटर का कार्य नही कर सकता है।परंतु बहादुरगंज में प्रॉपर्टी डीलर या जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोग सरकार के इस नियम का उल्लंघन कर प्रॉपर्टी डिलिंग के कार्य को अंजाम दे रहे हैं।सूत्रों की माने तो इन धंधों में कुछ सफेद पोश जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं।बताते चलें कि बहादुरगंज में जमीन की तेज होती मांग के कारण प्रॉपर्टी डीलर यहां काफी सक्रिय हो गए हैं ,परंतु इनमे से किसी के पास भी जमीन खरीद बिक्री का वैध लाइसेंस भी नहीं है जिस कारण इन लोगों की चांदी कट रही है।

आज के दौर में जहां जमीन का दाम आसमान पर है वहीं अनाप शनाप कागजात को दिखाकर भी जमीन की बिक्री कर दी जा रही है।जिस कारण मारपीट से लेकर मुकदमा होना आम बात बन गई है।यहां तक कि कभी कभी जमीनी विवाद में कभी कभार जान गवाने का भय भी बना रहता है।

वहीं निबंधन कार्यालय की माने तो ऐसे लोग ऐसे लोग अवैध रूप से जमीन खरीद बिक्री का धंधा कर रहे हैं जिसकी रोकथाम हेतु राज्य सरकार के द्वारा कानून लागू किया गया है।

बिना रिस्क के बन जाते हैं करोड़पति:

कम मेहनत अधिक मुनाफा तथा रातों रात करोड़पति बनने का सपना लोगों को प्रॉपर्टी डीलर यानी कि जमीन की दलाली करने के प्रति आकर्षित कर रहा है।वहीं जमीन की दलाली के बाद कल तक खाकपति रहे लोग आज करोड़पति बन घूम रहे हैं।यही कारण है कि कल तक अपराध की छांव में पलने वाले लोग अपराधी एवम आसामाजिक तत्व के लोग भी धीरे धीरे प्रॉपर्टी डिलिंग के धंधे से जुड़ रहे हैं।यही कारण है कि बेशकीमती जमीन एवम मोटी कमाई के लोभ में आए दिन मारपीट की घटनाएं क्षेत्र में घटित हो रही है।वहीं प्रॉपर्टी को लेकर हो रही अपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना पुलिस प्रशासन के लिए एक तरह की चुनौती बन गई है।

जमीन के दलाल तय करते हैं जमीन की कीमत:

सरकारी दर को छोड़ दे तो अभी भी बहादुरगंज में जमीन की कीमत जमीन के ब्रोकर लोग तय करते हैं।इसके कारण कुछ लोग ठगे भी जा रहे हैं।वहीं अनाप शनाप कागजात को दिखाकर भी जमीन को बेचने का काम भी प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा जारी है। बहादुरगंज की जो भौगोलिक बनावट है उसके अनुसार जमीन के कारोबार से ब्रोकर लोग मालामाल हो रहे हैं परंतु सरकार को किसी तरह का टैक्स नही मिल रहा है।

क्या है नियम:

जमीन का कारोबार करने वाले एजेंटों का भी रेरा में निबंधन होना चाहिए।इसके अलावा अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर और डेवलपर के साथ ऐसे एजेंटों को भी निबंधन कराना जरूरी होगा जो बने हुए फ्लैट की बिक्री करते हैं।रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने इन्हे रियल इस्टेट एजेंट का नाम दिया है। रेरा के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो पांच कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री करता है उसे निबंधन कराना अनिवार्य है।वहीं अगर प्लॉट पांच कट्ठा का ही हो और पांच व्यक्ति को एक एक कट्ठा जमीन बेची गई तब भी कारोबारी निबंधन के दायरे में आएंगे। बड़ा प्लॉट खरीदकर या एग्रीमेंट कराकर उसकी प्लाटिंग करने वाले भी इसके दायरे में आएंगे।

बिना निबंधन के दस हजार तक जुर्माने का है प्रावधान:

रेरा ने ऐसे रियल इस्टेट एजेंटों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है,जो बिना निबंधन कराए जमीन या फ्लैट के कारोबार में लगे हुए हैं।ऐसे लोग जितने दिन कारोबार बिना निबंधन के करेंगे उन्हें प्रत्येक दिन के दस हजार रुपए बतौर जुर्माना देना होगा।हालांकि प्रावधान कुल परियोजना की कीमत का 5 प्रतिशत भी जुर्माना करने का है,लेकिन यह सब संस्था पर निर्भर करता है।

लोगों को जमीन के दलालों से मिलेगा छुटकारा:

रेरा के इस प्रावधान से प्रखंड क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए रियल स्टेट एजेंटों से या जमीन के दलालों के कारोबार पर शिकंजा कसेगा।निबंधन के बाद उन्हें इतने प्रावधानों में बंधना होगा की गलत जमीन की बिक्री काफी कठिन हो जाएगी साथ ही जमीन की कीमत में भी मनमानी पर भी रोक लगेगी।अगर कोई व्यक्ति निबंधित एजेंट से जमीन या फ्लैट की खरीददारी करता है तो किसी भी प्रकार का धोखा होने पर रेरा के क्रेता को संरक्षण मिलेगा।

 

बिना लाइसेंस लेकर काम करना है पूर्ण रूपेण अवैध:

इस संदर्भ में निबंधन पदाधिकारी बहादुरगंज परवीन कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस लेकर जमीन की खरीद – बिक्री करना पूर्ण रूपेण अवैध है,ऐसे लोग कानूनी रूप से गलत है।वहीं ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करने का भी प्रावधान है।वहीं उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर का लाइसेंस रेरा द्वारा निर्गत किया जाता है।वहीं अभी तक उनके पास ऐसी कोई सूची नही है जिससे मालूम चल सके कि बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र में कितने प्रॉपर्टी डीलर हैं।

Raj Kumar
Author: Raj Kumar

Raj Kumar is an Indian journalist who is the CEO of @DainikDarpan24News and works with many media organizations like Dainik Jagran, Video Volunteers, KhabarSeemanchal etc. He hails from Seemanchal region of Bihar and works to bring forward Seemanchal or Kishanganj.

Leave a Comment

Digital Griot

और पढ़ें

  • Buzz Open / Ai Website / Ai Tool

Read More: